मतदाताओं तक फोटो वोटर स्लिप पहुंचाने को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त


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मतदाताओं तक फोटो वोटर स्लिप पहुंचाने को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त
वोटिंग स्लिप थमाने के साथ ही परिवार के मुखिया से कराने होंगे हस्ताक्षर
अमर उजाला ब्यूरो
कैथल। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर जिले के सभी 676 मतदान केंद्रों के मतदाताओं के लिए बूथ लेवल अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में फोटो वोटर स्लिप घर-घर जाकर वितरित करेंगे। इतना ही नहीं उन्हें परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान लगवाना होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें यदि किसी बीएलओ ने फोटो वोटर स्लिप वितरण में अनियमितता की और उनकी शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आयोग के नियमों के अनुसार बीएलओ को एक छपा हुआ रजिस्टर भी मतदाताओं के विवरण का दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें मतदाताओं में वितरण के लिए विधानसभा अनुसार फोटो वोटर स्लिप मतदान केंद्र अनुसार दिए जाएंगे। इन सभी स्लिप का वितरण घर-घर जाकर किया जाना जरूरी है। फोटो वोटर स्लिप के वितरण की जानकारी सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को भी दी जाएगी। बीएलओ के साथ राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के बूथ लेवल एजेंट भी वितरण में घर-घर जा सकते हैं। बूथ लेवल अधिकारियों को फोटो वोटर स्लिप के वितरण में पूरी तरह से निष्पक्ष रहना होगा। सेक्टर अधिकारी फोटो वोटर स्लिप के काम को रैंडम तौर पर चैक करके यह जांच करेंगे कि इस वितरण में कोई परिवार फोटो वोटर स्लिप से वंचित तो नहीं रह गया है।
यह जानकारी देते हुए डीसी एन के सोलंकी ने बताया कि किसी भी बूथ लेवल अधिकारी को फोटो वोटर स्लिप बंडल के रूप में वितरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोटो वोटर स्लिप का वितरण 9 अक्तूबर तक करना होगा। यदि किसी करण से फोटो वोटर स्लिप वितरण अभियान के दौरान वितरित नहीं होती, तो बची हुई स्लिप क्रमांक अनुसार बीएलओ को मतदान के दिन मतदान केंद्र के बाहर सुविधा डैस्क पर अल्फाबेटिकली वोटर लिस्ट के साथ रखनी होगी। मतदान के दिन फोटो वोटर स्लिप की फोटो कॉपी वितरण की अनुमति नही होगी।

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