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आरक्षण : पांच जातियों को आरक्षण के लिए कराया फर्जी सर्वे
याची के आरोप पर हाईकोर्ट में सुनवाई 22 जनवरी को
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बिश्नोई, जाट, जाट सिख, रोड और त्यागी पांच जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के मामले में रोचक मोड़ आ गया है। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने चौंकाने वाले तथ्य पेश किए। 1भिवानी के मुरारीलाल गुप्ता सहित तीन लोगों की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने एक जाति विशेष को आरक्षण देने के लिए फर्जी आकड़े प्रयोग किए हैं। आरक्षण देने से पहले सरकार ने चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय क्रिड संगठन से सर्वे कराया, जिसके लिए उसे 70 लाख रुपये का भुगतान भी किया। क्रिड को एक जाति विशेष को लाभ देने के लिए आंकड़े में संशोधन के लिए कहा, लेकिन क्रिड ने इससे इंकार कर दिया। इसके बाद हरियाणा पिछड़ा आयोग व सरकार ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को सर्वे का आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि विवि की तरफ से कोई सर्वे नहीं किया गया। फर्जी आंकड़े एकत्र कर एक जाति को आरक्षण का लाभ दिया गया। 1पीठ को सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए सर्वे के तीन सौ के करीब फार्म भी पेश किए गए, जो बिल्कुल खाली थी। साथ ही, उन लोगों के हलफनामे कोर्ट में पेश किए गए जिनके नाम पर विश्वविद्यालय ने सर्वे किया। उन लोगों ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि उन्होंने कोई सर्वे किया ही नहीं। मामले की सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। सरकार के इस फैसले और नोटिफिकेशन को रद किए जाने की मांग की गई है।
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