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‘नियुक्तियों में भाई और भतीजावाद नहीं चलेगा’
राजेश ढल्ल
चंडीगढ़। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होने के साथ ही अब डिप्टी, अतिरिक्त और सहायक एडवोकेट जनरल के पद के लिए लाबिंग शुरू हो गई है। लेकिन भाजपा सरकार की ओर से इस बारे में सख्त हिदायत दी है कि इनकी नियुक्ति में भाई- भतीजावाद न हो।
इसके साथ ही पिछली हुड्डा सरकार के मुकाबले में वितीय खर्चे कम करने के लक्ष्य से कम भरती करने के लिए कहा गया है। हुड्डा सरकार में करीब 200 डिप्टी, अतिरिक्त और सहायक एजी नियुक्त किए गए थे ऐसे में इस बार इनकी संख्या 100 से 125 ही रहने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की ओर से इनकी नियुक्ति पर पूरी पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी गई है। जल्द ही इनकी नियुक्ति की पहली सूची सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। इनकी नियुक्ति पर भी भाजपा की ओर से संघ की राय मांगी गई है। मालूम हो कि नवनियुक्त एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन भी संघ से जुड़े हुए हैं।
5 से 15 साल की वकालत होनी चाहिए ः सहायक एजी के पद पर नियुक्त होने के लिए 5 साल, अतिरिक्त एजी बनने के लिए 10 और डिप्टी एडवोकेट जनरल बनने के लिए 15 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। भाजपा पार्टी से जुड़े वकील भी अलग अलग पदों के लिए अपने अनुभव के अनुसार लाबिंग कर रहे हैं।
नवनियुक्त एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है कि नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती जाएगी। उनका कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
एजी के बाद डिप्टी, अतिरिक्त और सहायक एजी के लिए होनी है भरती
पिछले सरकार के मुकाबले में कम होगी नियुक्ति
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