www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana handicap reservation matter
विकलांग कोटा लागू नहीं करने पर केंद्र को नोटिस
अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब तीन फीसद आरक्षण का दिया जा चुका है आदेश1
नई दिल्ली, प्रेट्र : विकलांगों को सरकारी नौकरी में तीन फीसद आरक्षण के फैसले का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर एक गैर सरकारी संगठन ने अवमानना याचिका दाखिल की है। नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड की ओर से दायर वरिष्ठ अधिवक्ता एसके रूंगटा की याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा आरएफ नरीमन की पीठ ने डीओपीटी के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि अधिकारी को कोर्ट में निजी पेशी से छूट दी गई है।1याचिका में कहा गया है कि आदेश के अनुपालन के लिए कार्यालय ज्ञापन के जरिए जो बदलाव किए हैं, वे कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं हैं। कई अन्य उपबंधों में तो संशोधन किए ही नहीं गए। इनमें अधिकतर उपबंध आरक्षण की गणना तथा रोस्टर पालन को लेकर हैं। एनजीओ ने कार्मिक विभाग को कोर्ट के पूर्व आदेश का ‘सख्ती से तथा समयबद्ध’ अनुपालन करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है। कोर्ट ने 8 अक्टूबर, 2013 के अपने आदेश में तीन श्रेणियों के अपंगों- दृष्टिहीनता तथा कम दृष्टि वाले, बधिर विकलांगता तथा चलने में विकलांग या सेरेब्रल पल्सी अपंगों के लिए एक-एक फीसद आरक्षण करने का प्रावधान करने को कहा था
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment