जेबीटी शिक्षकों के बारे में क्या सोचा: हाईकोर्ट



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जेबीटी शिक्षकों के बारे में क्या सोचा: हाईकोर्ट
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। चौटाला शासनकाल के दौरान हुई 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देती अपील पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या किया गया। सरकार को बहस का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी तय कर दी है।
दरअसल जेबीटी भर्ती में अनियमितताओं के कारण हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर जस्टिस के. कानन की एकल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी थी।
एकल बेंच के फैसले के खिलाफ जेबीटी शिक्षकों ने अपील दाखिल की थी। इस अपील पर हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों को हटाए जाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। उस वक्त डिवीजन बेंच ने सरकार से कहा था कि इन शिक्षकों के बारे कोई ठोस निर्णय लिया जाए, क्योंकि उन्हें नौकरी करते हुए 13 साल से अधिक समय बीत चुका है। इधर, सरकार इस मामले में अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई थी। यह अपील सोमवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार की डिवीजन बेंच के पास सुनवाई के लिए आई। बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से ठोस निर्णय लेने पर अब तक क्या किया गया।
हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
जेबीटी : नियुक्ति पत्र प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश
चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2013 के दौरान जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का निर्देश दिया है। इस भर्ती के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति पत्र कर देने से पहले उनके दस्तावेजों और असल पात्रता की जांच मुकम्मल की जाए।

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