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चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 1002 पटवारियों की भर्ती में हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा धांधली के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। रेवाड़ी के प्रवीण कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कमीशन ने 6 दिसंबर 2011 को 1002 पदों के आवेदन मांगे थे और कुल 18673 आवेदन प्राप्त हुए थे। 7 जनवरी 2012 को भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन भी जारी किया था, 1 जनवरी 2013 से अप्रैल 13 के अंतिम सप्ताह तक इंटरव्यू चले थे। कुल 75 अंकों में से इंटरव्यू के 25 अंक रखे गए थे। आरोप है कि कमीशन ने इंटरव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट से तय मानकों से अधिक अंक तय किए। भर्ती का परिणाम 26 जुलाई 2014 को घोषित किया गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं का नाम सूची में नहीं था। कई आवेदकों का अकादमिक रिकार्ड अच्छा होने के बावजूद इंटरव्यू में कम अंक दिए गए, जबकि इंटरव्यू बेहतर हुआ था। कम अकादमिक दक्षता वालों को अधिक अंक देकर चयन कर लिया गया। कमीशन ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई, जिससे चहेतों को एडजस्ट किया जा सके
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