47 की उम्र तक मिलेगी सरकारी नौकरी:
अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग अब 47 वर्ष की उम्र तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। शेष के लिये आयु सीमा 42 वर्ष ही है। याद रहे कि हुड्डा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के अलावा समाज की अन्य कई जातियों को आरक्षण का लाभ दिया था। जाट, त्यागी, रोड़, बिश्नोई, सिख व जट सिख को विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित कर उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई। सरकार ने ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया व राजपूत आदि जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया है। अब इन सभी श्रेणियों के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए 5 वर्ष अलग से मिलेंगे। वर्तमान में राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों पर भर्ती के समय अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में वर्तमान में दी जा रही पांच वर्ष की छूट निरंतर जारी रहेगी।
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