हरियाणा कैबिनेट का फैसला: एससी वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन


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हरियाणा कैबिनेट का फैसला: एससी वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन
चंडीगढ़. शेड्यूल कास्ट कर्मचािरयों को अब प्रमोशन में
भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार
ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. राघवेन्द्र राव
की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश मंजूर कर ली है।
सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी के
आवेदन में आयु सीमा 42 से बढ़ाकर 47 साल कर दी है। सीएम
मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में ये
फैसले लिए गए।
वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया प्रमोशन में रिजर्वेशन के
निर्णय से हर वर्ग के अनुसूचित जाति के
कर्मचारियों को फायदा होगा। ऐसे करीब 29,000 कर्मचारी हैं।
हुड्डा सरकार में आरक्षण का लाभ दिया था। तब सामान्य वर्ग के
कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने पूछा था कि आरक्षण
का आधार क्या है। तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
इसलिए कमेटी बनाई गई। अब इसकी सिफारिशों को हाईकोर्ट में
बताया जाएगा।
कमेटी ने ये तर्क दिए
- एससी का नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है। {इस वर्ग में
गरीबों का अनुपात व निरक्षरता ज्यादा है।
- जमीन भी कम है।
- आय के साधन भी सीमित।
फौरन नहीं मिलेगा
शेड्यूल कास्ट के कर्मचािरयों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ
फौरन नहीं मिलेगा। वजह हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय
आना बाकी है।
हुड्डा सरकार में बनाई गई थी कमेटी
हुड्डा सरकार में इस वर्ग को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ
दिया गया था। तब सामान्य वर्ग के कर्मचारी पंजाब व
हरियाणा उच्च हाईकोर्ट में चले गए। कोर्ट ने सरकार से
पूछा कि आखिर किस आधार पर सरकार ने यह आरक्षण दिया है। इस
पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तब सरकार ने पी राघवेंद्र
की अध्यक्षता की एक कमेटी गठित की थी। आंकड़ों के विश्लेषण में
पाया गया कि इस वर्ग को प्रमोशन में चाहिए आरक्षण कमेटी ने
3,81,847 कर्मचारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें
पाया कि इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रमोशन में
भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने हुड्डा सरकार के निर्णय पर लगाई थी रोक
हुड्डा सरकार के समय में ही जब इस वर्ग को प्रमोशन में भी आरक्षण
मिला तो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों ने कोर्ट में
याचिका डाल दी थी। इस पर कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर स्टे
लगाते हुए कर्मचारियों की प्रमोशन पर रोक लगा दी। इस निर्णय
के खिलाफ प्रभावित कर्मचारियों ने सिंगल बैंच के निर्णय को डबल
बैंच में चुनौती दी। इसमें मांग की कि याचिका के लंबित रहते
उनका डिमोशन न किया जाए। खंडपीठ ने इस पर राहत देने से इंकार
करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो डिमोशन कर सकती है लेकिन
अंतिम फैसला याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेगा।
अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
सामान्य वर्ग के कर्मचारी होंगे नाराज
सरकार के इस निर्णय से सामान्य श्रेणी के कर्मचारी नाराज हैं।
उन्होंने सचिवालय में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान
नारेबाजी कर कमेटी की सिफारिश रिजेक्ट करने की मांग
भी की।
हालांकि एससी श्रेणी के कर्मचारियों काे तुरंत यह लाभ
नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी कोर्ट से अंतिम निर्णय
आना बाकी है। लेकिन अब निर्णय एससी वर्ग के कर्मचारियों के हक
में आएगा। क्योंकि सरकार ने कमेटी की सिफारिश मान कर इसके
लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने
स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कोर्ट के आने के बाद
लिया जाएगा। हमने तो सिर्फ कमेटी की सिफारिश मानी है।
100 करोड़ ऋण की गारंटी दी सरकार ने
फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के लिए नगर निगम फरीदाबाद
द्वारा आवास तथा शहरी विकास निगम(हुडको) से 100 करोड़ रुपए
का ऋण लेने के लिए सरकार ने गारंटी दी है।
सरकार के इस निर्णय से सामान्य श्रेणी के कर्मचारी नाराज हैं।
उन्होंने सचिवालय में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान
नारेबाजी कर कमेटी की सिफारिश रिजेक्ट करने की मांग
भी की। हालांकि एससी श्रेणी के कर्मचारियों काे तुरंत यह
लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी कोर्ट से अंतिम निर्णय
आना बाकी है। लेकिन अब निर्णय एससी वर्ग के कर्मचारियों के हक
में आएगा। क्योंकि सरकार ने कमेटी की सिफारिश मान कर इसके
लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने
स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कोर्ट के आने के बाद
लिया जाएगा। हमने तो सिर्फ कमेटी की सिफारिश मानी है।
100 करोड़ ऋण की गारंटी दी सरकार ने
फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के लिए नगर निगम फरीदाबाद
द्वारा आवास तथा शहरी विकास निगम(हुडको) से 100 करोड़ रुपए
का ऋण लेने के लिए सरकार ने गारंटी दी है।
Hry :  हरियाणा कैबिनेट का फैसला: एससी वर्ग को प्रमोशन में रिजर्वेशन

चंडीगढ़. शेड्यूल कास्ट कर्मचािरयों को अब प्रमोशन में
भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार
ने अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. राघवेन्द्र राव
की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश मंजूर कर ली है।
सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरी के
आवेदन में आयु सीमा 42 से बढ़ाकर 47 साल कर दी है। सीएम
मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में ये
फैसले लिए गए।

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया प्रमोशन में रिजर्वेशन के
निर्णय से हर वर्ग के अनुसूचित जाति के
कर्मचारियों को फायदा होगा। ऐसे करीब 29,000 कर्मचारी हैं।
हुड्डा सरकार में आरक्षण का लाभ दिया था। तब सामान्य वर्ग के
कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने पूछा था कि आरक्षण
का आधार क्या है। तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
इसलिए कमेटी बनाई गई। अब इसकी सिफारिशों को हाईकोर्ट में
बताया जाएगा।

कमेटी ने ये तर्क दिए
- एससी का नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है। {इस वर्ग में
गरीबों का अनुपात व निरक्षरता ज्यादा है।
- जमीन भी कम है।
- आय के साधन भी सीमित।
फौरन नहीं मिलेगा

शेड्यूल कास्ट के कर्मचािरयों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ
फौरन नहीं मिलेगा। वजह हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय
आना बाकी है।

हुड्डा सरकार में बनाई गई थी कमेटी
हुड्डा सरकार में इस वर्ग को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ
दिया गया था। तब सामान्य वर्ग के कर्मचारी पंजाब व
हरियाणा उच्च हाईकोर्ट में चले गए। कोर्ट ने सरकार से
पूछा कि आखिर किस आधार पर सरकार ने यह आरक्षण दिया है। इस
पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तब सरकार ने पी राघवेंद्र
की अध्यक्षता की एक कमेटी गठित की थी। आंकड़ों के विश्लेषण में
पाया गया कि इस वर्ग को प्रमोशन में चाहिए आरक्षण कमेटी ने
3,81,847 कर्मचारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें
पाया कि इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रमोशन में
भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने हुड्डा सरकार के निर्णय पर लगाई थी रोक

हुड्डा सरकार के समय में ही जब इस वर्ग को प्रमोशन में भी आरक्षण
मिला तो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों ने कोर्ट में
याचिका डाल दी थी। इस पर कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर स्टे
लगाते हुए कर्मचारियों की प्रमोशन पर रोक लगा दी। इस निर्णय
के खिलाफ प्रभावित कर्मचारियों ने सिंगल बैंच के निर्णय को डबल
बैंच में चुनौती दी। इसमें मांग की कि याचिका के लंबित रहते
उनका डिमोशन न किया जाए। खंडपीठ ने इस पर राहत देने से इंकार
करते हुए कहा कि सरकार चाहे तो डिमोशन कर सकती है लेकिन
अंतिम फैसला याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेगा।
अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

सामान्य वर्ग के कर्मचारी होंगे नाराज

सरकार के इस निर्णय से सामान्य श्रेणी के कर्मचारी नाराज हैं।
उन्होंने सचिवालय में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान
नारेबाजी कर कमेटी की सिफारिश रिजेक्ट करने की मांग
भी की।
हालांकि एससी श्रेणी के कर्मचारियों काे तुरंत यह लाभ
नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी कोर्ट से अंतिम निर्णय
आना बाकी है। लेकिन अब निर्णय एससी वर्ग के कर्मचारियों के हक
में आएगा। क्योंकि सरकार ने कमेटी की सिफारिश मान कर इसके
लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने
स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कोर्ट के आने के बाद
लिया जाएगा। हमने तो सिर्फ कमेटी की सिफारिश मानी है।

100 करोड़ ऋण की गारंटी दी सरकार ने
फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के लिए नगर निगम फरीदाबाद
द्वारा आवास तथा शहरी विकास निगम(हुडको) से 100 करोड़ रुपए
का ऋण लेने के लिए सरकार ने गारंटी दी है।
सरकार के इस निर्णय से सामान्य श्रेणी के कर्मचारी नाराज हैं।
उन्होंने सचिवालय में शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान
नारेबाजी कर कमेटी की सिफारिश रिजेक्ट करने की मांग
भी की। हालांकि एससी श्रेणी के कर्मचारियों काे तुरंत यह
लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी कोर्ट से अंतिम निर्णय
आना बाकी है। लेकिन अब निर्णय एससी वर्ग के कर्मचारियों के हक
में आएगा। क्योंकि सरकार ने कमेटी की सिफारिश मान कर इसके
लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन ने
स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय कोर्ट के आने के बाद
लिया जाएगा। हमने तो सिर्फ कमेटी की सिफारिश मानी है।

100 करोड़ ऋण की गारंटी दी सरकार ने
फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के लिए नगर निगम फरीदाबाद
द्वारा आवास तथा शहरी विकास निगम(हुडको) से 100 करोड़ रुपए
का ऋण लेने के लिए सरकार ने गारंटी दी है।

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