:
फैसला चंडीगढ़। हरियाणा में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल किए जाने के मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगी। सरकार के फैसले के विरोध में 32 याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस टीएस ढींढसा ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने तृतीय दर्जा कर्मचारियों का सेवाकाल 58 से बढ़ाकर 60 साल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से बढ़ाकर 62 साल किया था। खट्टर सरकार की कैबिनेट में हुड़्डा सरकार का फैसला रद्द कर सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम कर दी गई थी। याचिकाओं में इस फैसले को केवल राजनीति से प्रेरित करार दिया गया था और खट्टर सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment