हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर फैसला सुरक्षित


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हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर फैसला सुरक्षित
चंडीगढ़। हरियाणा में वर्ष 2008 के दौरान भर्ती किए गए 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को चुनौती देती याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2006 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे। इस भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमे की शर्त भी अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा गया था कि एक चयनित उम्मीदवार की आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका चयन कर लिया गया। ऐसी कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भर्ती रद्द करने की मांग की गई थी।

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