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हरियाणा में वेतन वृद्धि के संबंध में निर्देश जारी
चंडीगढ़(ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2006 अथवा इसके बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में आगामी वेतन वृद्धि की तिथि के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि जो कर्मचारी 1 जनवरी से 30 जून तक सेवा में आए हैं उन्हें उसी साल की 1 जुलाई को आनुपातिक वेतन वृद्धि मिलेगी, जिसकी गणना पूर्ण हुए महीनों की संख्या के आधार पर की जाएगी। जो कर्मचारी किसी भी माह की पहली से 15 तारीख के बीच सेवा में आए हैं, उनका पूरा मास माना जाएगा और 16 तारीख से महीने के अंत तक कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसी तरह से जो कर्मचारी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सेवा में आए हैं उन्हें अगले वर्ष की 1 जुलाई को आनुपातिक वेतन वृद्धि मिलेगी, जिसकी गणना पूर्ण हुए महीनों की संख्या के आधार पर की जाएगी अर्थात वेतन वृद्धि की पूरी राशि की गणना की जाएगी तथा इसे पूर्ण किए गए महीनों की संख्या से गुणा करके 12 से विभाजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी किसी भी माह की पहली से 15 तारीख के बीच सेवा में आए हैं उनका पूरा मास माना जाएगा और 16 तारीख से महीने के अंत तक कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
sir ydi kisi ki joining 1999 ki h or uski Death 2010 me ho gai to kya uske nomni ko job nhi mil skti kya 2006 ke niyam se phale
ReplyDeleteHaryana Govt ke ander 2006 se phale service wale ke Bache ko job mil skti h ya nhi apne Father ki Jgh
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