मतदाता खुद कर सकते हैं वोटर कार्ड को आधार से लिंक


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मतदाता खुद कर सकते हैं वोटर कार्ड को आधार से लिंक
हिसार। निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर जाकर अब मतदाता खुद भी अपने आधार कार्ड की फीडिंग कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए नए निर्देश प्रशासन को जारी किए हैं। इनके अनुसार जिले के हर मतदाता के वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। प्रक्रिया में फर्जी मतदाता और मल्टीपल गैस कनेक्शन लेने वालों की पुष्टि होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों को मतदाता घर बैठे भी पूरा कर सकता है। बस इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर जाकर उसमें मतदाता अपनी आधार संबंधित जानकारी भरकर फौरन प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान दे सकता है।
वीसी से दिए थे निर्देश
मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने पांच मार्च को वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) के जरिए प्रशासन को नए निर्देश जारी किए थे। इनके अनुसार नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम) के बारे में जानकारी देते हुए वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की जानकारी दी थी।
वोटर कार्ड फीड है वेबसाइट पर
चुनाव निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मतदाताओं के वोटर कार्ड नंबर फीड पहले ही किए जा चुके हैं। हरेक मतदाता के वोटर कार्ड के नाम, पते और वोटर आईडी नंबर की जानकारी इसमें फीड निर्वाचन आयोग ने कर दी है। अगले चरण में आधार कार्ड की फीडिंग होने के बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ये विकल्प भी हैं मतदाता के पास
>एसएमएस- मतदाता को ECILINK लिखकर स्पेस दबाना होगा, फिर ब्रेकेट में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर लिखकर 51969 पर मैसेज करना होगा।
>टोल फ्री नंबर- अपने आधार को वोटर कार्ड से लिंक मतदाता प्रदेश के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके भी करवा सकता है। इसमें उसे अपनी जानकारी देनी पड़ेगी।
>कार्यालय से- मतदाता को क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर पहचान पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवाकर देनी होगी, ताकि वहां इसे लिंक कर सकें।
>विशेष कैंपों में- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र के बीएलओ प्रत्येक रविवार को विशेष कैंप लगाएंगे, जिनमें डॉक्यूमेंट जमा करवाकर इस प्रक्रिया से मतदाता जुड़ सकता है।
'जल्द से जल्द मतदाता इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। 12 अप्रैल के बाद मल्टीपल वोट वाले मतदाताओं पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वेबसाइट पर जाकर भी मतदाता प्रक्रिया को पूरी कर सकता है।' डॉ. चंद्र शेखर खरे, जिला उपायुक्त।
इस तरह से कर सकते हैं आधार की फीडिंग
इसमें मतदाता को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर विजिट करनी होगी। फिर स्क्रीन पर फीड आधार नंबर लिखा आएगा जिसे क्लिक करना होगा। अब जो लिंक खुलेगा उनमें अलग-अलग कालम दिए होंगे, जिनमें मतदाता को अपना 12 डिजिट का आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि जानकारी भरनी होगी। फिर सब्मिट का बटन दबाने पर आधार नंबर वोटर कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके तुरंत आपके मोबाइल नंबर पर पुष्टि का मैसेज आएगा।

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