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निजी स्कूल नहीं थोप पाएंगे मनमर्जी का पाठयक्रम
मनमानी फीस व मनमर्जी से कक्षाओं में बच्चों पर सिलेबस नहीं थोप पाएंगे अब निजी स्कूल। ऐसा करने पर विभाग का चाबूक इन निजी स्कूलों पर चलेगा। शिक्षा विभाग ने नियम 158 को सख्ती से लागू कराने के लिए जिला स्तर पर छह अधिकारियों की कमेटी गठित की है।
इस कमेटी का मुखिया डीसी होगा, जबकि कमेटी के कार्य की मॉनिट¨रग हिसार रेज के कमीशनर खुद करेगे। शिक्षा विभाग ने गठित कमेटी के आदेशों से सभी अधिनस्थ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। विभागीय सूत्रों की माने तो जिले भर में करीब साढ़े 800 से अधिक निजी स्कूल है।
इनमें सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दोनों से ही सम्बद्धता रखते है। सबसे अहम बात तो यह है कि किसी भी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठयक्रम की हिदायतें सभी प्राइवेट स्कूलों को होती है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी निजी स्कूल खुद का ही पाठयक्रम बच्चों पर थोप देते है। इसके अलावा बच्चों को मनपसंद या फिर निर्धारित बुक सेलरों से ही किताबें खरीदने के लिए बाध्य भी किया जाता है। इस तरह की मनमानी पर अब यह कमेटी अंकुश लगाएगी। नियम 158 के तहत गठित की गई कमेटी में डीसी को चेयरमैन बनाया गया है।
इसके अलावा डीईओ, डीईईओ, डिप्टी डीईओ, एक बीईओ व एसओ(सेक्शन आफिसर) को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इस कमेटी के कार्य की निगरानी सीधे तौर पर कमीशनर द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर गठित की गई कमेटी का काम यह होगा कि नियम 158 के तहत निजी स्कूलों में बच्चों से ली जा रही सालाना फीस पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोई भी निजी स्कूल बच्चों से रिएडमिशन चार्ज, कम्प्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, केपिटल फीस, एक्टिवीटी फीस, बिल्डिंग फंड नहीं वसूल सकेगा। केवल पहली, नौंवी और 11वीं में दाखिला पर ही बच्चों से दाखिला फीस ली जाएगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कक्षा के बच्चे से कोई दाखिला फीस नहीं ली जाएगी।
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