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हाईकोर्ट ने 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों को हटाने पर लगाई रोक
प्रदेशमें हुडा सरकार के दौरान भर्ती 816 आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों की भर्ती खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले पर डबल बैंच ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी यह जरूरी है कि बच्चों से उनके शिक्षक छीने जाए। ऐसे में फिलहाल इन शिक्षकों को नौकरी में बनाए रखा जाए।
सिंगल बेंच ने फैसले में कहा था कि नियमों को ताक पर रख मन मुताबिक भर्ती की गई जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पांच माह में फ्रेश सेलेक्शन करने के निर्देश दिए थे। आयोग के चेयरमैन ने सेक्रेटरी से विचार विमर्श कर सारी चयन प्रक्रिया को फाइनल कर दिया जबकि इसमें आयोग के सदस्यों से कोई विचार तक नहीं किया गया। यही नहीं चयन प्रक्रिया के दौरान ही नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव कर दिया गया। 20 जुलाई 2006 में 816 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन के मुताबिक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना था और 25 अंक का इंटरव्यू होना था। दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार कर उस मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्ती की जानी थी। इसके बाद जैसे ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई एक एक कर नियमों में बदलाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई। पहले पदों से तीन गुणा उम्मीदवारों फिर आठ गुना को इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई।
इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव कर इंटरव्यू के अंकों को बढ़ा दिया गया और 25 के स्थान पर इसे 30 अंक कर दिया गया। एकल जज ने कहा कि चयन प्रक्रिया के दौरान भर्ती के मानदंडों में फेरबदल नहीं किया जा सकता। हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्हें सिंगल बेंच के आदेशों से कोई आपत्ति नहीं है और इसी के चलते इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।
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