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हाईकोर्ट की एकल बेंच के आदेश की पालना करते हुए
हरियाणा सरकार ने 4073 सरप्लस टीचर को हटाने का जो
नोटिस जारी किया था उसके खिलाफ सरप्लस गेस्ट टीचर
की अपील पर हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच ने कोई राहत
नही दी।डिवीज़न बैंच ने मामला एकल बैंच पर छोड़ा ।बैंच ने
कहा की जब उनको हटा दिया जाये तबी डिवीज़न बैंच में
आना।सरकार को कोर्ट ने नियमित भर्ती न करने पर लगाई
फटकार
ज्ञात रहे कि 11 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार
द्वारा गेस्ट टीचरों के प्रति नरम रूख पर कड़ा रवैया अपनाते
हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि वो
दो सप्ताह के भीतर 4073 सरप्लस टीचर को हटा कर
हाईकोर्ट में रिपोर्ट दायर करे।

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