हाईकोर्ट ने सरकार को सरप्लस गेस्ट टीचरों के मामले में दे रखा है 29 तक का समय


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हाईकोर्ट ने सरकार को सरप्लस गेस्ट टीचरों के मामले में दे रखा है 29 तक का समय 
प्रमोशन के फॉर्मूले से एडजस्ट कर सकती है सरकार
भास्कर न्यूज | पानीपत / भिवानी 
शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा के भिवानी में दिए एक बयान से आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को राहत की आस जगी है। उन्होंने कहा कि 20 हजार लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अदालत की अवमानना करनी पड़ रही है। शर्मा गेस्ट टीचरों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इस स्थिति के लिए पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 20 हजार बेरोजगारों के साथ धाेखाकर उन्हें नौकरी दी थी।
शिक्षामंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों पर सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को 4,073 सरप्लस गेस्ट टीचरों (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के मामले का निपटारा करने के लिए 29 जून तक का समय दिया है। 6 जुलाई को सरकार को इस संबंध में हाईकोर्ट को स्थिति बतानी है। शर्मा ने कहा कि अदालत ने सरकार को टाइम बाउंड किया है, इस वजह से गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के लिए रात-दिन मंथन करना पड़ रहा है। शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के अपने वादे को वो हर कीमत पर निभाएंगे। प्रदेश में करीब 15 हजार गेस्ट टीचर हैं।

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