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नही मिली राहत-कभी भी हट सकते हैं सरप्लस गेस्ट टीचर्स
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक एसएस, मैथ और हिंदी के टीजीटी टीचर्स को सरप्लस बताया था। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर 4073 टीजीटी टीचर्स को सरप्लस बताया था। जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने सरप्लस टीचर्स को हटाने के आदेश दिए थे। जो नोटिस सार्वजनिक तौर पर दिया था, उसके आधार पर गेस्ट टीचर्स ने अपील दायर की थी मगर उनकी अपील भी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रद कर दी थी। इसी बीच, शिक्षा विभाग की फाइल पर सरकार ने इन सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने की मंजूरी दे दी।
मौलिक शिक्षा विभाग में घोषित किए सरप्लस 3581 गेस्ट टीचर्स को कभी भी हटाया जा सकता है। विभाग की फाइल पर हरियाणा सरकार इन टीचर्स को हटाने की मंजूरी दे चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरप्लस टीचर्स को हटाने के आदेश दे रखे हैं। हालांकि जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ के सामने सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने सरप्लस गेस्ट टीचर्स को नियमानुसार 45 दिन के भीतर हटाने की स्टेटमेंट दी थी, जिसे खंडपीठ ने मंजूर कर लिया था।
मगर शिक्षा विभाग जून की छुट्टियों और इस केस की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक भी इन सरप्लस गेस्ट टीचर्स का इंतजार नहीं करेगा।
शिक्षा विभाग के अंदरूनी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने की प्रारंभिक प्रक्रिया तो पहले ही पूरी कर ली है। चूंकि हटाने का आदेश फील्ड के अफसरों ने जारी करने हैं, इसलिए शिक्षा विभाग के निदेशालय या सरकार के पास से कोई लिखित आदेश फील्ड में भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मौखिक निर्देश दिए जाने हैं कि जिन सरप्लस टीचरों के जवाब पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक भी सरप्लस हैं, उन्हें हटाने के आदेश जारी कर दिए जाएं। इन सरप्लस गेस्ट टीचर्स को हटाने बारे कोई अफसर आधिकारिक तौर पर कहना नहीं चाहता।
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