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हटाए गए सरप्लस गेस्ट टीचर पहुंचे हाईकोर्ट मिल सकती है राहत
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए सरप्लस अतिथि अध्यापक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन्हाेंने अपनी सेवा समाप्त करने के हरियाणा सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनको गलत तरीके से सरप्लस बताया जा रहा है।
प्रभावित अतिथि अध्यापकों ने अपनी सेवा समाप्त करने के आदेश को रद्द करने मांग की है। संभावना है कि इस याचिका को एक दो दिन में सुनवाई के लिए खंडपीठ के सामने सूचीबद्व किया जाएगा। इससे पहले 28 मई को सरप्लस बताए गए अतिथि अध्यापकों ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
उस समय जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित खंडपीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जब सरकार उनकी सेवा समाप्त करे तो वे खंडपीठ में अपील दायर कर सकते हैं। अब, हरियाणा सरकार द्वारा अपनी सेवाएं समाप्त करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों की सेवा नियमित रखने पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार पुरानी हों या नई सभी अपनी वोट बैंक की चक्कर में शिक्षा का स्तर गिराने पर लगे हुई है। गेस्ट टीचर मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुके हैं कि नियमित भर्ती के बाद इन गेस्ट टीचरों को हटाया जाए लेकिन सरकार ने कोर्ट में चार साल पहले दिए गए शेडयूल के बाद भी अभी तक भर्ती नहीं की।
इसके बाद हरियाणा सरकार ने सरप्लस 4060 अतिथि अध्यापकों में से 3581 को पिछले दिनों हटा दिया था। 479 पहले ही नौकरी छोड़ चुके थे। इसके बाद से ये अतिथि अध्यापक अपनी रणनीति बनाने में जुटे थे।
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