हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर को सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट  ने तुरंत कोई राहत न देते हुए मामले की सुनवाई 29 जून के लिए नियमित बेंच को रेफर कर दी। 
सोमवार को प्रभावित गेस्ट टीचर की याचिका पर लगभग दो घंटे पौने सात बजे तक सुनवाई करते जस्टिस एस एस सिद्वू ने टीचरों के वकील की सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर कोई भी तत्काल आदेश देने से इंकार करते हुए मामला  नियमित बेंच पर छोड़ दिया। 

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