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प्रमोशन में आरक्षण पर रोक हटाने से इनकारc
चंडीगढ़ | पंजाबएवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित
जाति के क्लास तीन और चार के कर्मचारियों को
प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण के
फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। फैसले से
प्रभावित एससी वर्ग के कर्मचारी
राहत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस राजेश बिंदल ने
कहा कि मामले में तत्काल कोई राहत नहीं
दी जा सकती है
जाति के क्लास तीन और चार के कर्मचारियों को
प्रमोशन में 20 फीसदी आरक्षण के
फैसले पर रोक हटाने से इनकार कर दिया है। फैसले से
प्रभावित एससी वर्ग के कर्मचारी
राहत के लिए कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जस्टिस राजेश बिंदल ने
कहा कि मामले में तत्काल कोई राहत नहीं
दी जा सकती है
दरअसल, हरियाणा सचिवालय के कर्मी दिनेश कुमार
शर्मा ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर
की थी। इसी के आधार पर
हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा
दी थी। इसकी सुनवाई 16
अक्टूबर को होगी।
शर्मा ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर
की थी। इसी के आधार पर
हाईकोर्ट ने सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा
दी थी। इसकी सुनवाई 16
अक्टूबर को होगी।
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