अतिथि अध्यापक 18 को करेंगे महाआक्रोश रैली
बुधवार को महेन्द्रगढ़ में एक अनशनकारी अध्यापिका को सहारा देते उसके 2 साथी। -निस महेन्द्रगढ़, 15 जुलाई (निस)महेन्द्रगढ़ के चौ. देवी लाल पार्क में महापड़ाव डाल कर धरने पर बैठे अतिथि अध्यापकों ने सरकार को झुकाने के लिये आंदोलन स्थल पर ही 18 जुलाई को महाआक्रोश रैली करने का निर्णय लिया है।
अतिथि अध्यापक संघ प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शास्त्री व उपाध्यक्ष कुलदीप झरोली ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि वे अपनी बहाली के लिये 18 जुलाई को महाआक्रोश रैली करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित रैली में प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेता व खाप पंचायतों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा गेस्ट टीचर्स अपने परिवार सहित प्रस्तावित रैली में शामिल होंगे।
अध्यापक नेताओं ने बताया कि उनकी प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का कोई परिणाम सामने नहीं निकला। इसी वजह से संघ के नेताओं ने महाआक्रोश रैली करने का फैसला लिया है। इस रैली में वे कर्मचारी संगठनों के नेताओं व खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करने के उपरान्त आंदोलन की आगामी रूपरेखा भी बनायेंगे। अध्यापक नेताओं ने बताया कि अनशन पर बैठे 11 अध्यापकों में से आज 2 अध्यापकों की तबीयत खराब होने पर उन्हें महेन्द्रगढ़ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 5 अनशनकारियों ने मेडिकल सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया है। अनशन का आज 23वां दिन था।
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अंगूठे से लगेगी रोडवेज कर्मचारी व अधिकारियों की अटेंडेंस
.अम्बाला सिटी. अब अंगूठे के निशान से लगेगी रोडवेज डिपो के अधिकारियों व कर्मचारियों की अटेंडेंस। डिपो में कर्मचारियों
का डिपो में आने-जाने का कोई समय नहीं है। अधिकारी व कर्मचारी अपनी मनमर्जी से जब भी टाइम मिला आ गए और जब
चाहा तब चले गए। अब विभाग ने डिपो में बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्णय लिया है। जल्द ही अम्बाला डिपो के अधिकारी व कर्मचारियों के अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन का लाभ मिलने लगेगा। 24 घंटे चलेंगी 12 मशीनें विभाग की ओर से वर्कशॉप सहित अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। जो 24 घंटे चालू रहेगी। मशीन पर दिन व रात का ड्राइविंग व डिपो में काम करने वाले कर्मचारी को ड्यूटी पर आते व जाते समय अपने अंगूठे का निशान देकर जाना होगा। सर्वर डाउन पर नहीं लगेगी अटेंडेंस यदि बायोमेट्रिक मशीन का किसी कारणवश नेट सर्वर डाउन
होगा, तब किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर्वर डाउन होने पर विभाग के हेड ऑफिस में इसकी
जानकारी देनी होगी, ताकि समय पर सर्वर ठीक किया जा सके। 951 कर्मचारियों को लाभ विभाग द्वारा डिपो में स्थापित की जाने वाले बायोमेट्रिक से डिपो के करीब 951 कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जबकि इस समय 500 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन भी जल्द ही किया जाएगा। कार्ड नहीं होगा रजिस्ट्रेशन : बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस लगाने के लिए कर्मचारी को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके लिए आधार के कार्ड नंबर सहित अन्य आईडी भी दिखानी होगी। डिपो में बायोमेट्रिक मशीन लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई। मशीन से कर्मचारी व अधिकारी दोनों की अटेंडेंस लगेगी। मशीन लगने से कर्मचारी समय पर ड्यूटी देंगे व समय पर ही ड्यूटी खत्म कर वापस घर जाएंगे। सुखदेव सिंह, एसपीओ, रोडवेज डिपो, अम्बाला सिटी।
अतिथि अध्यापकों के रोष प्रदर्शनों को देखते हुए डीसी ने लगाई धारा 144
.जागरण संवाददाता, भिवानी : जिलाधीश विजय कुमार ने आदेशजारी कर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसारकाफी समय से अतिथि अध्यापकों के धरने एवं प्रदर्शनों के मद्देनजरकिसी प्रकार की जान व माल की हानि को रोकने के उद्देश्य सेधारा 144 लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसारअतिथि अध्यापकों को हटाए जाने पर प्रतिदिन जिला में धरने वप्रदर्शन किए जा रहे हैं। अतिथि अध्यापकों को पंचायत व खापोंद्वारा भी समर्थन करने पर े स्कूलों में तालाबंदी की चेतावनी दिएजाने के कारण भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1976 कीधारा 144 के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करनेके उद्देश्य से धारा 144 लगा दी गई है। इन आदेशों के तहत यदि कोईखाप या पंचायत अतिथि अध्यापकों के साथ मिलकर स्कूलों मे ंतालाबंदी करने की कुचेष्ठा करेगी तो उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। जारी आदेशानुसार जिला के सभी स्कूलों व सरकारी संपत्ति की 200 मीटर की परिधि में पांच इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी व्यक्तिद्वारा लाठी डंडा व हथियार आदि लेकर चलने व किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को स्कूलों व सरकारी सम्पत्तियों में प्रवेश करने पर पाबन्दी लगा दी गई है। इन आदेशों की ²ढता से पालना सुनिश्चित करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पब्लिक व प्राईवेट सम्पत्ति को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये आदेश जनहित में एकतरफा कार्यवाही उपरान्त जारी किए जा रहे हैं तथा तुरन्त प्रभाव से लागू करके आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो
भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
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