नव चयनित जेबीटी की नियुक्ति का रास्ता खुला
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने नव चयनित जेबीटी को नियुक्ति देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े लंबित मामले की जल्द सुनवाई के लिए अर्जी लगाई है। सरकार जेबीटी को हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी करेगी।हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई वैसे 28 जुलाई को तय है, लेकिन सरकार उससे पहले सुनवाई चाहती है ताकि इन्हें जल्द नियुक्तियां दी जा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ 3 जुलाई को हुई समझौता वार्ता में यही तय भी हुआ था। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने आंदोलनकारी जेबीटी की मुख्यमंत्री से वार्ता तय कराई थी। चयन सूची सहित जारी प्रक्रियाएं पूरी होने के दस माह बाद भी जेबीटी को नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, जिस कारण वे आंदोलन कर रहे थे। सरकार के जल्द सुनवाई की अर्जी लगाने से अब हाईकोर्ट अगले सप्ताह मामले में अपना फैसला सुना सकता है। अगले हफ्ते सुनवाई न होने की सूरत में 28 जुलाई को हाईकोर्ट को अपना निर्णय देना ही होगा, चूंकि सरकार के अर्जी लगाने के बाद अब मामले में अगली तारीख नहीं दी जा सकती। 9455 नव चयनित जेबीटी 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं।
पिछली सरकार में करीब 9500 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इनमें से 500 जेबीटी दूसरी जगह नौकरी पा चुके हैं। बाकी बचे 9455 जेबीटी की नियुक्तियां भर्ती एजेंसी द्वारा एमए के एकेडमिक के दो नंबर को साक्षात्कार के अंकों में जोड़ देने से अटक गई। इस कारण हाईकोर्ट ने ज्वाइनिंग पर स्टे लगा रखा है। एडवोकेट जरनल बलदेव महाजन के जरिए सरकार ने हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने इसकी पुष्टि की है।
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