प्रमोशन में आरक्षण की पाॅलिसी पर सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
चंडीगढ़ | सरकारी नौकरी में एससी होने के आधार पर प्रमोशन दिए जाने के हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अलग अलग अपील याचिकाओं का जस्टिस एसके मित्तल एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने निपटारा कर दिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि इस बारे में पालिसी बना दी गई है। हरियाणा शिक्षा विभाग के 375 कर्मचारियों की तरफ से दाखिल याचिका में सिंगल बैंच के फैसले को खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए कहा गया कि इस मामले में प्रभावित कर्मचारियों को पार्टी ही नहीं बनाया गया था। प्रभावित लोगों को पार्टी बनाए बगैर इस तरह का फैसला नहीं दिया जाना चाहिए था। ऐसे में खंडपीठ अब फैसले पर रोक लगाए। सरकार की नीति में एससी श्रेणी को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान थाwww.facebook.com/teacherharyana (Recruitment , vacancy , job , news)
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