चयनित जेबीटी मामले में कोर्टने मांगा जवाब ।

चयनित जेबीटी मामले में कोर्टने मांगा जवाब ।

मामले में हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई 9455 भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों की सूची में जिन आवेदकों का नाम शामिल नहीं किया गया था, उनकी ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि नियुक्ति में बड़े स्तर पर धांधली हुई है
और इंटरव्यू पर भी सवालिया निशान लगाए गए थे। याची की ओर से कहा गया था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान चहेतों को प्रवेश देने के लिए उन्हें कम नंबर दिए गए। यही प्रक्रिया इंटरव्यू के दौरान भी अपनाई गई।
इसके बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति से ठीक पूर्व प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए थे। इन आदेशों के चलते 9455 नियुक्तियां अभी लंबित पड़ी हैं। इन नियुक्तियों का रास्ता साफ करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। यह अर्जी सुनवाई के लिए जस्टिस दया चौधरी की बेंच के समक्ष पहुंची थी। हरियाणा सरकार की ओर से इस अर्जी में कहा गया कि हरियाणा सरकार अतिथि शिक्षकों को हटा रही है और ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक को हटाया जाए।www.facebook.com/teacherharyana (Recruitment , vacancy , job , news)

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