सीपीएस की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सीएम खट्टर को नोटिस भेज पूछा


सीपीएस की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने सीएम खट्टर को नोटिस भेज पूछा

क्यों न सीपीएस की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मंत्रिमंडल में गत बुधवार को शामिल किए गए चार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व सभी सीपीएस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस हरिंद्र सिंह सिद्धू वाली डिवीजन बेंच ने पूछा है कि नियुक्ति संविधान के किस प्रावधान के तहत की गई। क्यों न नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए?
एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने याचिका के जरिये बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, रादौर के विधायक श्याम सिंह राणा, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क को सीपीएस नियुक्त करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
शेष पेज 11 पर
•चारों सीपीएस को भी बताना होगा, संविधान के किस प्रावधान के तहत हुई नियुक्ति

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