हरियाणा में स्कूल-कॉलेजों के वाहनों पर रोड टैक्स खत्म

हरियाणा में स्कूल-कॉलेजों के वाहनों पर रोड टैक्स खत्म..

हरियाणा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान कर दी है। अब ऐसे वाहनों पर सरकार रोड टैक्स वसूल नहीं करेगी। इस फैसले से हजारों स्कूल-कॉलेज संचालकों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोटर वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स को सरल किया है। सौ प्रतिशत तक विकलाग लोगों को
उनके निजी वाहन पर रोड टैक्स की छूट दी गई है। यह छूट आजीवन मिलेगी और विकलागों को 36 हजार रुपये तक की टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के अलावा सरकारी उपक्रमों के लिए किराए पर चलने वाले वाहनों को भी रोड टैक्स में छूट दे दी गई है।
परिवहन विभाग द्वारा इस फैसले की अधिसूचना का ड्रॉफ्ट तैयार किया जा चुका है। अधिसूचना अगले एक-दो दिन में जारी हो जाएगी। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस ढिल्लों के अनुसार सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को भी वाहनों के संबंध में कर भुगतान में छूट देने का फैसला लिया है, जिनके पास इस्तेमाल के लिए कुछ श्रेणियों के मोटर वाहन हैं।
केंद्र या राज्य सरकार के विभागों के स्वामित्व एवं इस्तेमाल के लिए रखे गए मोटर वाहनों को कर की अदायगी से पूरी तरह छूट रहेगी। भारतीय रेलवे या हरियाणा रोडवेज द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किराये पर चलाए जा रहे मोटर वाहनों को पर यह छूट लागू नहीं होगी।
हरियाणा में स्थित स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व एवं इस्तेमाल के लिए रखे गए मोटर वाहनों, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल मोटर वाहनों, अस्थायी रूप से हरियाणा में लाए गए एवं 30 दिन से कम की अवधि के लिए इस्तेमाल हेतु रखे गए मोटर वाहनों, केवल शव वाहन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रखे गए मोटर वाहनों और ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों को कर से पूरी छूट होगी।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 139 के तहत संचालित विदेशी मोटर वाहनों को भी कर से पूरी छूट दी गई है। बशर्ते केंद्र सरकार द्वारा ऐसे विदेश देश के साथ प्रासंगिक पारस्परिक समझौते में ऐसी छूट का प्रावधान किया गया हो
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