आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों को निकालने पर रोक जारी
** हरियाणा के मामले में हाईकोर्ट की एकल बेंच के फैसले को दी गई थी चुनौती
चंडीगढ़ : हरियाणा में साल 2008 में भर्ती 816 आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने पर रोक को जारी रखा है। इससे पूर्व इसी मामले में एकल बेंच ने भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। डिवीजन बेंच की ओर से कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों को नियमित भर्ती होने तक नहीं निकाला जाएगा। बेंच की ओर से मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया है। केस की अगली सुनवाई सितंबर में होगी।
जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी थी। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि साल 2006 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
साल 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे। भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एण्ड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमा की शर्त अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा था कि एक चयनित अभ्यर्थी की आयु अधिक होने के बाद भी उसका चयन कर लिया गया।
ऐसी कथित अनियमितताओं के अलावा यह भी कहा था कि इन पदों के लिए आवेदन का विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके इंटरव्यू के लिए पहले निर्धारित 25 अंक बढ़ाकर 30 कर दिए गए। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड सदस्यों की कोई मीटिंग भी आयोजित नहीं की। इन आरोपों के साथ भर्ती रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने पैरवी के दौरान भर्ती को सही ठहराया, लेकिन सरकारी दलीलों को नकारते हुए एकल बेंच ने भर्ती में अनियमितताएं होने की बात कही। साथ ही भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। बाद में डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। यह रोक मंगलवार को सुनवाई के दौरान भी जारी रखी गई।
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