शिवकुमार की बर्खास्तगी पर उठे सवाल

लखनऊ। अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय वाले मुकदमे में याची सुलतानपुर निवासी शिवकुमार पाठक को लडऩे का मंत्र भी तंत्र की खामियों से ही मिला। उन्होंने बेसिक टीचर बनने की सोची और बीएड कर टीईटी परीक्षा भी पास की, लेकिन शासन- सत्ता के मकडज़ाल में उलझे फैसलों से जब नौकरी दूर होती नजर आई तो पाठक ने टीईटी संघर्ष मोर्चा बना डाला। साथ ही
सरकारी तंत्र की खामियां उजागर कराने में जुट गए।
सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया
लंभुआ ब्लाक के जमखुरी (सबसुखपुर) गांव निवासी नलकूप चालक उमाशंकर पाठक के बेटे शिवकुमार की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। हाईस्कूल व इंटर के बाद कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान से बीएससी की और फिर रणवीर रणंजय पीजी कालेज अमेठी से बीएड की परीक्षा पास कर इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में भी चयन हो गया, लेकिन वर्ष 2012 में सत्ता बदली और चयन प्रक्रिया ठप हो गई। तभी पाठक टीईटी पास बेरोजगारों के साथ संघर्ष मोर्चा बनाकर जुट गए सरकार को जगाने। अपने शहर से लेकर राजधानी लखनऊ तक सड़क पर उतरे और धरना-प्रदर्शन भी किया। जब बात नहीं बनी तो अदालत की शरण ली।
तीन मामलों में जा चुके हैं हाई कोर्ट
शिवकुमार पाठक ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों में बरती जा रही अनियमितता पर पहली बार उच्च न्यायालय में करीब तीन वर्ष पूर्व याचिका दायर की थी । इस प्रकरण की सुनवाई शुरू हो चुकी थी कि उन्होंने 72825 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शासन के रवैये पर अंगुली उठाते हुए एक और याचिका दायर कर दी। शिक्षामित्रों के शिक्षक पदों पर समायोजित करने के सरकार के फैसले को भी पाठक ने ही कठघरे में खड़ा किया। वे लड़ाई हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। बेसिक जूनियर हाईस्कूल में गणित एवं विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर गुणवत्तापरक शिक्षा का मुद्दा उठाया और एक और रिट हाई कोर्ट में दायर कर शासन और महकमे के जिम्मेदारों को सांसत में डाला।
बर्खास्तगी पर उठे सवाल
सूबे में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई तो शिवकुमार भी काउंसलिंग के जरिये जनवरी में चुन लिये गए। उन्हें सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए लम्भुआ ब्लाक के पाण्डेयपुर प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति दी गई। इसी दौरान उन्हें बिना अनुमति के 12 दिन गैरहाजिर दर्शाकर गत 17 अगस्त को प्रशिक्षु शिक्षक के पद से बर्खास्त कर दिया गया। बीएसए रमेश यादव कहते हैं कि उक्त अनुपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वे एक योग्य शिक्षक बनने की श्रेणी में नहीं आते और कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाह हैं। उधर, इस कार्रवाई को पाठक ने पूर्वाग्रह प्रेरित करार दिया है। कहा है कि शासन के दबाव में बीएसए ने ऐसा फैसला किया है। वे जितने दिन अनुपस्थित रहे, उसके लिए बाकायदा खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति ली थी। वे इस संदर्भ में विधि विशेषज्ञों की राय लेकर कानूनी कार्यवाही करेंगे। शिवकुमार की पत्नी संध्या पाठक भी गोण्डा में प्रशिक्षु शिक्षक हैं।
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जिस शिक्षक की अर्जी पर फैंसला कि "नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं", वह बर्खास्त
लखनऊ : उत्तरप्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले शिक्षक को ही राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। सुल्तानपुर के शिव कुमार पाठक की जनहित याचिका पर ही पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा।
शिक्षक शिवकुमार को सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने बर्खास्तगी का पत्र भेजा। उन पर आरोप है कि वे स्कूल से लगातार छुट्टी ले रहे थे। पाठक सुल्तानपुर के लम्भुआ तहसील के पांडेयपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि जब भी कोर्ट में पैरवी का दिन आया, तो वे स्कूल से बाकायदा लिखित में छुट्टी लेकर गए।'

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