तबादला नीति तैयार : तबादले की सिफारिश पर होगी कार्यवाही
गर्ल्स स्कूल में शिक्षक की उम्र 50 से कम नहीं
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब सवा
लाख टीचर्स के तबादले की नीति तैयार कर ली है। इस नीति के
तहत अगर किसी टीचर ने तबादले के लिए सिफारिश (बाहरी
प्रभाव) करवाई तो टीचर पर कार्रवाई होगी। लड़कियों के स्कूलों
में 50 साल की उम्र से नीचे का पुरुष टीचर तैनात नहीं होगा। जिन
टीचर्स को पांच साल या ज्यादा समय एक ही स्थान पर हो गया
है, उनके तबादले तय हैं क्योंकि उनके पदों को तबादले के लिए खाली
माना जाएगा। संबंधित टीचर्स, यूनियन या अन्य व्यक्ति इस
प्रारूप नीति पर 18 सितंबर तक सुझाव दे सकता है।
10 प्रतिशत ज्यादा वेतन
सेकेंडरी एजूकेशन के निदेशक एमएल कौशिक ने वीरवार को जारी इस
नीति में कहा है कि हर जिले को स्कूलों की स्थिति के अनुसार
सात जोन में बांटा गया है। उन टीचर्स का तबादला मेवात जिले से
बाहर नहीं होगा जिनका कैडर मेवात जिले का है। अलबत्ता, जो
टीचर्स किसी दूसरे जिले से मेवात, मोरनी जैसे किसी दुर्गम क्षेत्र में
तैनाती कराएगा, उसे बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी ज्यादा
वेतन दिया जाएगा।
तबादले के बाद सात दिन में ज्वाइन करना जरूरी
जिले के स्कूलों में सात जोन में बांट दिया जाएगा। उन सभी पदों
को खाली र्शेणी में रखा जाएगा जिन पर पांच साल या ज्यादा
समय से टीचर तैनात हैं। टीचर्स को तबादले के लिए आवेदन आनलाइन
करना होगा। इसके लिए जोनवार ऑप्शन होगा। जिला शिक्षा
अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जोनवार अपने
स्कूलों और उनमें खाली पदों की संख्या भरने का काम करेंगे। जिस
टीचर को पांच साल हो गए हैं, उन्हें दूसरे जोन में जाने का ऑप्शन
भरना होगा। अगर कोई टीचर कोई भी जोन नहीं भरता है तो उसे
प्रदेश में किसी भी स्कूल में भेजा जा सकेगा। जब आवेदन आ जाएंगे और
हरियाणा सरकार जनरल ट्रांसफर का आदेश देगी तो कंप्यूटर ही
तबादले करेगा। टीचर्स को अपने तबादले वाले स्कूल में सात दिन के
भीतर ज्वाइन करना होगा अन्यथा उनका वेतन रोक लिया
जाएगा।
तबादले का आधार अंक
नीति के मुताबिक तबादले का आधार अंक भी बनेंगे। उम्र के 80 नंबर
रखे गए हैं जबकि 20 नंबर अन्य कैटेगरी मसलन महिला, विधवा,
बीमारी, जोड़ा या अन्य से संबंधित रखे गए हैं। अगर किसी ने
ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी की है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा।
किसी भी स्कूल में (लड़कियों के स्कूल छोड़कर) 50 फीसदी से
ज्यादा महिला टीचर्स नहीं होंगी। सीधी भर्ती या प्रमोशन
वाले टीचर्स को जोन एक और दो में तैनाती नहीं मिलेगी। टीचर्स
तबादले के लिए जो ऑप्शन देंगे, वे 10 साल तक उसे नहीं बदल सकेंगे मगर
अविवाहित महिला टीचर्स को शादी होने के बाद यह अवसर
दिया जाएगा।
.
ऐसे होंगे स्कूलों के जोन
जिला मुख्यालय पर नगर निकाय के सभी स्कूल।
नगर निकाय की बाहरी सीमा से 10 किमी. के रेडियस में
पड़ने वाले स्कूल।
शिक्षा खंड मुख्यालय के शहर या कस्बे के स्कूल (जिला
मुख्यालय के नगर निकाय के स्कूल छोड़कर)
स्टेट, नेशनल हाईवे पर 10 से 15 किमी. के भीतर पड़ने वाले
स्कूल।
शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच किमी. के भीतर पड़ने वाले
स्कूल।
शिक्षा खंड मुख्यालय के 5 से 10 किमी. के बीच पड़ने वाले
स्कूल।
शेष बचे स्कूल व राज्य में कहीं भी।
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