हाईकोर्ट ने 1919 साइंस टीजीटी की भर्ती पर लगाई रोक

सरकार का तर्क खारिज 
चंडीगढ़ | बीएससी(बायोटेक्नोलॉजी) डिग्री धारकों को साइंस पढ़ाने के अयोग्य घोषित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टीजीटी के 1919 पदों की भर्ती रोक दी है। रेनू अन्य उम्मीदवारों की ओर से
याचिका में कहा गया कि उन्होंने बीएससी बायो टेक्नोलॉजी से की है।
सरकार द्वारा साइंस विषय के शिक्षकों के लिए जो पद जारी किए गए, उसमें साइंस विषय के साथ शिक्षक बनने के लिए गणित विषय का ज्ञान होना जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी की डिग्री होने के बावजूद वे बेसिक साइंस पढ़ाने के लिए अयोग्य हो गए हैं, जो कि गलत है। प्रदेश सरकार की ओर से स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि तो किसी केंद्रीय विद्यालय और ही नवोदय में बायोटेक्नोलॉजी वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करने योग्य हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार का विज्ञापन सही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि 28 जून को जारी विज्ञापन और उसके मुताबिक होने वाली 1919 पदों की भर्ती अगले आदेशों तक की जाए।
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