नियम विरुद गैस्ट टीचर्स लगाने वाले स्कूल मुखियाओं पर कारवाई न करने पर हाईकोर्ट ने ठोका सरकार पर 25000 जुर्माना।

नियम विरुद गैस्ट टीचर्स लगाने वाले स्कूल मुखियाओं पर कारवाई न करने पर हाईकोर्ट ने ठोका सरकार पर 25000 जुर्माना।
चंडीगढ़: वर्ष 2006 में नियुक्त हुए गैस्ट टीचर्स में से गलत व नियमों का उल्लंघन कर 719 गैस्ट टीचर्स को नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने कड़े तेवर अपनाते हुए दोषी स्कूल मुखियाओं व अधिकारियों पर कारवाई करने में देरी पर सरकार पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मामले में कारवाई करके 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल की जाए।
गौरतलब है कि फतेहाबाद निवासी बिजेंद्र लहरियां ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में एक जनहित दायर कर नियम का उल्लंघन कर नियुक्त किए गए 719 गैस्ट टीचर्स व उनको नियुक्ति देने वाले स्कूल मुखियाओं व अधिकारियों पर कारवाई किए जाने की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 10 सितम्बर 2012 को अपने निर्णय में 6 सप्ताह में कारवाई करके आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट देने का आदेश पारित किया था लेकिन विभाग द्वारा दोषी स्कूल मुखियाओं व अधिकारियों पर 3 साल की समय अवधि बीतने के बावजूद कोई कारवाई नहीं की गई। ऐसे में बिजेंद्र कुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस महेश ग्रोवर की बेंच ने सरकार के रवैये पर असंतोष जताते हुए जुर्माना कर दिया।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)

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