पंजाब एवम् हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जगबीर मलिक द्वारा हरियाणा प्रशासनिक अधिकारी एंव सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कुलो में पढ़ाने का आदेश देने की मांग को ले कर दायर की गई
हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कुलो में पढ़ाने का आदेश देने की मांग: 15 Sep 2015 08:28 AM PDT
पंजाब एवम् हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिवक्ता जगबीर मलिक द्वारा हरियाणा प्रशासनिक अधिकारी एंव सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कुलो में पढ़ाने का आदेश देने की मांग को ले कर दायर की गई जनहित याचिका पर जस्टिस सतीश कुमार मित्तल की खण्डपीठ ने हरियाणा सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर 15 अक्टूबर तक जबाब दाखिल करने के आदेश दिए है। याचिका में हरियाणा के सरकारी स्कूलो की दशा सुधारने के लिए राजनेताओ और नौकरशाहों सहित सरकारी कर्मचारियों के बच्चो को सरकारी स्कूलो में पढ़ाना अनिवार्य किए जाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चो को प्राइवेट स्कूल में पढने पर सरकार फीस वापिस करती है जबकि सरकारी स्कूलो में मुफ़्त शिक्षा का प्रावधान है। कोर्ट से अपील करते हुए याचिकाकर्ता जगबीर मलिक ने कहा है कि इस प्रकार जनता के पैसे को व्यर्थ न जाने दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों के बच्चो का सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य किया जाए और निजी स्कूलों में बच्चो को पढ़ाने पर सरकारी कर्मचारियों को फीस रिफण्ड करने का प्रावधान करने वाली सरकार की नोटिफिकेशन की जाए। हाईकोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
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