पंचायत चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संशोधन विधेयक के जरिये राज्य में पंचायत
चुनाव के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गयी है।
इस विधेयक के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत दखल नहीं दे सकती। हाईकोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनावों के नतीजे याचिका के फैसले पर निर्भर करेंगे।
सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि पढ़े-लिखे पंच-सरपंच अपने इलाके के विकास के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने से पंचायती राज संस्थाओं में भी कामकाज सुधरेगा। वहीं, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार के इस फैसले से 50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे
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(Recruitment , vacancy , job , news)सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि पढ़े-लिखे पंच-सरपंच अपने इलाके के विकास के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने से पंचायती राज संस्थाओं में भी कामकाज सुधरेगा। वहीं, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार के इस फैसले से 50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे
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