नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने गुरुवार को कहा कि अधिकृत व्यक्ति जैसे डीएम (जिलाधिकारी) और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को ही अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के जाति प्रमाणपत्र को जारी करने चाहिए।1ऐसा कदम यह सूचना मिलने के बाद उठाया गया कि कुछ अनधिकृत अधिकारी इस तरह के प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। सभी राज्यों को भेजे गए निर्देश में कार्मिक विभाग ने कहा कि जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों में शामिल हैं। 1तहसीलदार रैंक के ऊपर के राजस्व अधिकारी और उस इलाके के उप मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसका परिवार निवास करता है, भी इस तरह के प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। निर्देश में कहा गया, ‘सरकार को यह सूचना मिली है कि कुछ राज्यों में उपरोक्त निर्धारित अधिकारियों के अलावा कार्यालय या अधिकारी जाति या सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत हैं।
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के जाति प्रमाणपत्र को जारी करने चाहिए।1ऐसा कदम यह सूचना मिलने के बाद उठाया गया कि कुछ अनधिकृत अधिकारी इस तरह के प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। सभी राज्यों को भेजे गए निर्देश में कार्मिक विभाग ने कहा कि जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों में शामिल हैं। 1तहसीलदार रैंक के ऊपर के राजस्व अधिकारी और उस इलाके के उप मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी या उसका परिवार निवास करता है, भी इस तरह के प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं। निर्देश में कहा गया, ‘सरकार को यह सूचना मिली है कि कुछ राज्यों में उपरोक्त निर्धारित अधिकारियों के अलावा कार्यालय या अधिकारी जाति या सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत हैं।
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