हाईकोर्ट अपडेट~नियमों की अवहेलना करके 719 गैस्ट टीचर्स को नियुक्त करने वाले 87 प्रिंसिपल,19 हेडमास्टर्स व 24 डीडीओ फसे। कड़ी विभागीय कारवाई होना तय।
चंडीगढ़: हाईकोर्ट ने आज नियम विरुद्ध 719 गैस्ट टीचर्स की नियुक्तियों के मामले में सिरसा जिले के नानक चन्द द्वारा दायर अवमानना याचिका की चल रही सुनवाई में सरकार को मात्र 7 दिन का समय देते हुए 13 अक्टूबर तक दोषी अधिकारियों पर कड़ी कारवाई कर रिपोर्ट पेश करने का सख्त आदेश दिया है।
विभाग को मात्र 7 दिन का समय देते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश कुमार जैन की बेंच ने 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स व 24 डीडीओ सहित 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कारवाई कर 13 अक्टूबर की आगामी तारीख पर आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट तलब की है
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बताया कि हाईकोर्ट ने सितम्बर 2012 में इन दोषी अधिकारियों पर कारवाई करने का आदेश दिया था और आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी कोर्ट को देने का आदेश पारित किया था लेकिन 3 साल से ज्यादा अवधि बीतने के बावजूद भी अभी तक 130 से ज्यादा दोषी अधिकारियों पर कारवाई लंबित है। जिस पर हाईकोर्ट ने आज मामले में कड़ा संज्ञान लिया। सरकार की ओ से कहा गया कि दोषी अधिकारियों पर कारवाई की जा रही है और जल्द ही उन पर सख्त कदम उठाया जाना प्रस्तावित है
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