जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 9455 जेबीटी टीचरों को नियुक्ति देने के मामले में सीएफएसएल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जांच के लिए और समय मांग लिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदेश की कापी प्लेस आन रिकार्ड रखी
गई। 1 इसमें कोर्ट ने नियमित टीचर की भर्ती कर गेस्ट को हटाने का आदेश दिया हुआ है। इस अर्जी पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने सीएफएसएल रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि रिपोर्ट में कई जगह पर विरोधाभास हैं। इस पर बैंच ने सीएफएसएल चंडीगढ़ के उप निदेशक एम भास्कर को तलब किया था।जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : 9455 जेबीटी टीचरों को नियुक्ति देने के मामले में सीएफएसएल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जांच के लिए और समय मांग लिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आदेश की कापी प्लेस आन रिकार्ड रखी गई। 1 इसमें कोर्ट ने नियमित टीचर की भर्ती कर गेस्ट को हटाने का आदेश दिया हुआ है। इस अर्जी पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने सीएफएसएल रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि रिपोर्ट में कई जगह पर विरोधाभास हैं। इस पर बैंच ने सीएफएसएल चंडीगढ़ के उप निदेशक एम भास्कर को तलब किया था।
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