यमुनानगर, 30 अक्तूबर (हप्र)हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निकाली गयी ड्राइंग टीचर्स की भर्ती पर गोल्ड मेडिलिस्ट व मेरिट होल्डर आर्ट एंड क्राफ्ट याचिकाकर्ताओं ने पुरानी शर्तों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल को भेजे पत्र में पूर्व भर्ती के गोल्ड मेडिलिस्ट व मेरिट होल्डर आर्ट एंड क्राफ्ट याचिकाकर्ता ने बताया कि वर्ष 2006 में सरकार ने 816 ड्राइंग टीचरों की भर्ती निकाली थी। भर्ती में सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को नौकरी पर रख लिया। गोल्ड मेडिलिस्ट व मेरिट होल्डर हाईकोर्ट चले गये और भर्ती रद्द करने की मांग की। जनवरी 2015 में हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर पांच माह में नयी भर्ती करने को कहा था। अक्तूबर में इसके लिये आवेदन मांगे गये थे। इसमें नयी शर्तें लगायी गयी हैं। गोल्ड मेडिलिस्ट व मेरिट होल्डर आर्ट एंड क्राफ्ट याचिकाकर्ताओं को छूट का प्रावधान नहीं किया है।गोल्ड मेडलिस्ट सचिन गर्ग, मुकेश कुमार व रणजीत ने कहा कि 2006 में जिन आवेदकों ने आवेदन किया था। उन्हीं योग्य आवेदकों की शैक्षणिक प्रतिशत जोडक़र व 25 अंक का साक्षात्कार लेकर मेरिट लिस्ट बनायी जाए।www.facebook.com/teacherharyana
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