Haryana अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

कानून व्यवस्था की बहाली को अधिकारी की छुट्टी रद

करनाल : बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। नए निर्देशों में साफ कहा गया है कि बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के छुट्टी नहीं मिल सकेगी। 16 फरवरी को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दीपेंद्र सिंह ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं इसका सख्ती से पालन किया जाए। ्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों व फरीदाबाद, गुड़गांव व अंबाला के आयुक्तों को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि कि कानून व्यवस्था बनाए रखने व सरकारी कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जन सुविधा व सुरक्षा से सीधे जुड़े विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के दौर भी फिलहाल रद कर दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि बिजली, परिवहन, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, वन व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी अपने मुख्यालयों पर ही रहें।
मुख्य सचिव का पत्र क्रमांक 41/18/2007-5 पोल प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, चारों पुलिस महानिरीक्षकों व प
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