जागरण संवाददाता, झज्जर : जिला में कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 2जी, 3जी, एज व जीपीआरएस इंटरनेट व बल्क मैसेज के माध्यम से भड़काऊ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस सेवा पर रोक लगाई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अनिता यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 197 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवा बंद रखने के आदेश दिए हैं। इन आदेशों के दायरे में बल्क एसएमएस सेवा भी प्रभावित हुई है। इन आदेशों का किसी व्यक्ति या कंपनी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह सेवा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment , vacancy , job , news)
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