कैथल:जिलाधीश निखिल गजराज ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 20 मार्च को प्रात:कालीन एवं सांयकालीन सत्रों में आयोजित की जाने वाली सांख्यिकी सहायक एवं वीएलडीए की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में दंड संहिता 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 20 मार्च रविवार को प्रात:कालीन सत्र में प्रात: साढ़े 10 बजे से 12 बजे तक तथ
ा सांय कालीन सत्र में दोपहर बाद तीन बजे से साढ़े चार बजे तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट दुकानें भी बंद रहेंगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।www.facebook.com/teacherharyana
www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news
(Recruitment , vacancy , job , news)
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment