स्कूलो संबंधी Parents के अधिकार

स्कूलो संबंधी Patents के अधिकार
* CBSE बोर्ड का यह नियम और हिदायत है के कोई भी स्कूल किसी भी रूप में कैपिटेशन फीस या डोनेशन नही ले सकता । ऐसा करने वाले स्कूल की मान्यता रद्द तक हो सकती है।
देखे CBSE Rule-11.1
* कोई भी स्कूल अगर कैपिटेशन या डोनेशन फीस लेता है तो वह अपराध है ओर उसे लिए पैसे का 10 गुना जुर्माना तक लगाया जा सकता है।
देखे CBSE Rule 11.1(ii)
* सभी स्कूल under society registered होते हैं ओर Community Service के तहत चलाऐ जाते है इसलिए यह Income का जरीया नही है।
देखे CBSE Rule 19.1(ii)
* इस में कनून के तहत स्कूल की किसी भी शिकायतो के संबध मे पेरेंट्स की कमेटी बनाना लाज़मी होता है।
देखे: CBSE Rules 42.3(v)
* स्कूल NCERT की मंजूर शुदा कितावे ही लगाऐगा।
देखे CBSE Rule 15.1(d)
* माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से CWP No. 20545 की याचिका मे 08.11.2014 के एक आदेश मे पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग की प्रसीपल सेकटरी मेङम अंजलि भावरा (IAS) की ओर से कोर्ट मे दायर ऐफिडेविट दे कर कहा कि रिटायङ अमर दत की देखरेख मे फीस रैगुलरेटरी कमेटी का गठन कर दिया गया है।
* दत्ता कमेटी की ओर से हाल ही मे "बाल भारती स्कूल, लुधियाना" को 2011-12 से अव तक मानकों से ज्यादा फीस, ऐनुएल चार्जज (3.Crore 74 lac) को लौटाने के आदेश दिए गऐ है।
यदि आपके स्कूल की ओर से कोई ऐसे पैसे लिए गऐ है तो आप अपनी शिकायत अपनी रसीद के साथ CBSE के साथ इस address पर भेज सकते है।
Justice Amar Dutt Committee
Room No.23,
2nd floor.Block -F,
Vidya Bhawan.
Phase-8, SAS Nagar,
Mohali (Pb.)
Fax: 0172-3070836
e-mail: accicell.psebmohali@yahoo.in
CBSE, New Delhi
"Shiksha Kendra"
2, Community Center,
Preet Vihar,
Delhi-11092,
Fax: 011-22515826
e-mail: cmm-cbse@nic.in,
Vice Chairman
Punjab school Education Board,
Mohali.www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana news (Recruitment , vacancy , job , news)

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