वित्त मंत्रालय ने तय की सोना रखने की सीमा
- अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तथा पुरुष 100 ग्राम सोना अपने पास रख सकते हैं।
- शादीशुदा महिला को 500 ग्राम (आधा किलो ) तक सोना रखने की छूट
- पुश्तैनी गहनों पर टैक्स से छूट
- 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद अघोषित आय से खरीद गए सोने पर यह नियम लागू होगा
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