बोर्ड परीक्षा में ‘आधार’ अनिवार्य


भिवानी: बोर्ड अध्यक्ष डॉ़ जगबीर सिंह ने आज बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की यूनिक आईडी का इस्तेमाल करने की पहल के दृष्टिगत बोर्ड परीक्षाओं के लिए मांगे जाने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिगत डाटा में आधार कार्ड नम्बर कार्ड को कानूनन अनिवार्य किया जा रहा है।
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस नये प्रयोग से परीक्षार्थियों को कई प्रकार का लाभ मिलेगा। इससे

  • वर्तमान में जो विसंगतियां विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के डाटा में छोड़ दी जाती हैं उन पर अंकुश लगेगा। 
  • प्रमाण-पत्रों के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। 
  • परीक्षाओं की शुचिता बनाने में भी इससे लाभ होगा, क्योंकि इससे प्रतिरूपेण के मामलों पर पूर्णतया रोक लग जायेगी। 
हालांकि बोर्ड द्वारा विद्यालयी परीक्षार्थियों का विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाला डाटा के लिए तैयार आवेदन-पत्र में आधार कार्ड नम्बर का प्रावधान पहले ही किया हुआ है, लेकिन इसको कानूनन अनिवार्य नहीं बनाया गया था। अब इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। हालांकि विद्यालयों को पहली बार इसकी कानूनी अनिवार्यता के चलते कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए बोर्ड के स्तर पर भी कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। इनमें चैकलिस्ट को विद्यालयों के पास भेजने के समय भी आधार कार्ड नम्बर उपलब्ध करवाने बारे विद्यालयों को निर्देश जारी किये जायेंगे कि वे यदि पहले आधार कार्ड नम्बर नहीं भेज सकें हैं तो चैकलिस्ट को चैक करते समय यह कॉलम पूरा कर सकते हैं।
तदोपरांत भी यह कार्य पहली बार आरम्भ करने की सूरत में विद्यालयों को अनुक्रमांक जारी करने से पूर्व इसके लिए विशेष अवसर भी प्रदान किया जा सकता है।

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