नयी दिल्ली (एजेंसी) : विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को लिंक करने की समय सीमा सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। इससे पहले यह समय सीमा दिसंबर के आखिर तक थी। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को सुप्रीमकोर्ट को यह सूचना दी गयी।
वहीं, आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत में कहा कि समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो लोग आधार को बैंक खातों या मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ना चाहते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
इस बीच, अटाॅर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त करने हैं। इस पर पीठ ने केंद्र से कहा कि सोमवार को इसका उल्लेख करें।
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