16290 स्टेप अप मामले में केस नीलम रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा

अध्यापक साथियों
 16290 स्टेप अप मामले में जिन साथियों का केस डिस्पोज ऑफ ( जीत चुके हैं) हो चुका है उन सब से निवेदन है कि वह एक प्रार्थना पत्र अपने डीडीओ को दे दें ताकि एरियर को लेने के लिए कार्यवाही शुरु की जा सके। न्यायालय द्वारा विभाग को दिया गया 3 महीने का समय 15 फरवरी को पूरा हो रहा है इसलिए आप सभी नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रार्थना पत्र तैयार करके अपने केस की एक प्रति संलग्न करके अपने डीडीओ को दे दें ।
धन्यवाद

सेवा में
प्रधानाचार्य /मुख्य अध्यापक
 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च विद्यालय
.................
विषय:- स्टैप अप मामले में एरियर के भुगतान बारे।
श्रीमान जी
उपरोक्त विषय पर आप को लिखा जाता है कि मेरी नियुक्ति वर्ष ...... में jbt अध्यापक के पद पर हुई थी। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ तथा कनिष्ठ स्टैप अप मामले में c w p 11254/2010 नीलम रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की तरह मेरा मामला भी c w p......... ऑफ 2016 ............. व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निपटा दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा बकाया एरियर 01.01.2006 से निकलवाने का कष्ट करें तथा मेरा वेतन न्यायालय के आदेशानुसार 13 जनवरी 2006 से दोबारा फिक्स करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद।
प्रार्थी (हस्ताक्षर )
नाम
पद
स्कूल का नाम
दिनांक
संलग्न:-
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति।

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