नयी दिल्ली (एजेंसियां) : ग् रेच्युटी की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली में सरकार, श्रमिक यूनियन व औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें निजी उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी की सीमा 10 से 20 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी पक्षों ने मान लिया है। सरकार का कहना है कि अप्रैल में दूसरे बजट सेशन में इस संबंधी बिल लाया जाएगा और चर्चा के बाद दोनों सदनों में इसे पास करके गजट अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। इसके बाद संगठित क्षेत्र के कर्मी 20 लाख रुपए तक की कर मुक्त ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम से कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग भी की है।
ग्रेच्युटी की सीमा अब होगी 20 लाख रुपये
नयी दिल्ली (एजेंसियां) : ग् रेच्युटी की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली में सरकार, श्रमिक यूनियन व औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसमें निजी उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ग्रेच्युटी की सीमा 10 से 20 लाख तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी पक्षों ने मान लिया है। सरकार का कहना है कि अप्रैल में दूसरे बजट सेशन में इस संबंधी बिल लाया जाएगा और चर्चा के बाद दोनों सदनों में इसे पास करके गजट अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। इसके बाद संगठित क्षेत्र के कर्मी 20 लाख रुपए तक की कर मुक्त ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। यूनियनों ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिये प्रतिष्ठान में कम से कम 10 कर्मचारियों के होने तथा न्यूनतम 5 साल की सेवा की शर्तों को हटाने की मांग भी की है।