पीजीटी हिस्ट्री के परिणाम जारी करने पर रोक



हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चयन आयोग और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले पीजीटी हिस्ट्री के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी हैं। सोनीपत निवासी सरिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उसने पीजीटी हिस्ट्री में भर्ती के लिए आवेदन किया था। आयोग द्वारा उसे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था। वह इसमें सफल रही थी। उसके बाद आयोग ने जो आंसर की अपनी वेबसाइट पर लोड की थी उसके तहत उसने सामान्य श्रेणी के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए जो अंक तय हुए थे उसने उससे अधिक प्राप्त किए। लेकिन उसे हैरानी तब हुई, जब उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। उसने आयोग से अपने अंक और अन्य उम्मीदवारों के अंक मांगे जो आयोग ने उसे नहीं दिये। तब सरिता ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे साक्षात्कार में भाग लेने की इजाजत दिलवाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग व सरकार को नोटिस जारी करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले पीजीटी हिस्ट्री के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी।

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