शिक्षा विभाग ने नव चयनित जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति दे दी है मगर अब वे स्टेशन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जिसे लेकर शुक्रवार को भी अध्यापकों ने लघु सचिवालय के सामने बैठकर इंतजार करते रहे हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने चार पांच दिन बाद स्कूलों में भेजे जाने की बात कही। इसके बाद अध्यापक अपने घरों को लौट गये।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जेबीटी अध्यापकों के मामले की 8 मई को सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट में नवीन कुमार की याचिका पर 10 मई को अगली सुनवाई होगी।
याचिका के वकील सुनील कुमार ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया था कि हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने हरियाणा में अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट आदेश दिया हुआ है। जिसमें सभी अध्यापकों की तकनीकी व अन्य तरह की जांच पूर्ण नहीं होती है तो नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। सरकार ने चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया है।