आधार कार्ड की अब मौत के बाद भी जरूरत पड़ेगी। दरअसल, सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 अक्तूबर से लागू होगा। जानकारों का मानना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को हड़पने के लालच में कई तरह के फर्जीवाड़े किये जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं। इन पर रोक लगाने में यह कदम कारगर साबित होगा। मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इसका पंजीकरण करना अनिवार्य है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यह नियम जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लोगों पर लागू होगा। इन राज्यों में अलग से एक तारीख अधिसूचित की जाएगी।
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