पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया है कि वह टीचर भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले आवेदकों के दस्तावेजों की तकनीकी जांच करे। राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पीजीटी अंग्रेजी के प्रवक्ता की भर्ती कर रहा है, लेकिन साक्षात्कार से पहले उनके पात्रता परीक्षा पास करने व अन्य दस्तावेज की जांच नही की जा रही।
याची के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि पहले एक भर्ती में काफी संख्या में फर्जी चयनित उम्मीदवार पाए गए थे, ऐसे में साक्षात्कार से पहले ही दस्तावेज की जांच होनी चाहिये। मोर की दलील पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने टीचर के पात्रता का पूरा रिकार्ड आयोग को सौंप दिया है। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया कि वो अब साक्षात्कार से पहले ही सभी प्रकार के दस्तावेज की जांच कर साक्षात्कार का पत्र जारी करेगा ।
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